सिक्किम में पुरानी पेंशन स्कीम की बहाली।

सिक्किम ने उत्तर-पूर्वी राज्यों में पुरानी पेंशन स्कीम को बहाल करने का नेतृत्व किया. मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग ने एक अप्रैल 2006 या उसके बाद नियुक्त राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन प्रणाली बहाल करने की घोषणा की. इसके अलावा, राज्य सरकार के साथ चार साल की सेवा पूरी कर चुके अस्थायी कर्मचारियों और विभिन्न सरकारी परियोजनाओं के तहत काम करने वाले कर्मचारियों को नियमित कर दिया गया है.

सिक्किम सेवा पेंशन नियम, 1990 के अनुसार, 31 मार्च 1990 को या उससे पहले नियुक्त कर्मचारियों को इसका लाभ मिलेगा. राज्य ने 1 अप्रैल, 2006 को या उसके बाद नियुक्त सरकारी कर्मचारियों को सिक्किम सेवा (पेंशन) नियम 1990 के प्रावधान के तहत लाने के लिए पुरानी पेंशन प्रणाली को बहाल करने का निर्णय लिया है, जैसा कि 31/03/2006 को या उससे पहले नियुक्त कर्मचारियों पर लागू होता है.

सरकार ने अस्थायी कर्मचारियों को नियमित करने से पहले आठ साल की सेवा के लिए अपनी पिछली अधिसूचना में संशोधन किया था. संशोधित खंड के अनुसार, कार्य-प्रभारित, मस्टर रोल, तदर्थ और समेकित वेतन सहित विभिन्न क्षमताओं में चार साल या उससे अधिक समय से लगातार सेवा कर रहे अस्थायी कर्मचारियों की सेवाओं को अब नियमित करने पर विचार किया जा सकता है.

यह घोषणा उन कल्याणकारी उपायों की श्रृंखला के बीच आई है जिनकी घोषणा सिक्किम के लोगों को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से की गई थी. ये घोषणाएं 9 फरवरी को पब्लिक ग्राउंड रंगपो में आयोजित राज्य स्तरीय अस्थायी कर्मचारी सम्मेलन के दौरान की गईं.

सिक्किम के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग ने तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के लिए चिकित्सा सहायता का भी ऐलान किया. उन्होंने कहा कि इन कर्मचारियों को चिकित्सा सहायता के लिए ₹500000 रुपये की अग्रिम राशि उपलब्ध कराई जाएगी.

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