इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाल ही में एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है, जिसमें TET 2021 के 230 अभ्यर्थियों को दो गलत सवालों के बदले ग्रेस मार्क देने का आदेश दिया गया है. इसके अलावा, TET 2019 के 727 अभ्यर्थियों को दो सवालों के बदले एक-एक अंक देने का निर्देश दिया गया है.
यह निर्णय न्यायमूर्ति सौरभ श्याम शमशेरी द्वारा दिया गया था, जिन्होंने TET 2021 के 230 अभ्यर्थियों और TET 2019 के 727 अभ्यर्थियों की याचिकाओं को आंशिक रूप से मंजूर किया.
याचियों का तर्क था कि मोहम्मद रिजवान केस में जिन सवालों को लेकर कोर्ट में गलती पाई गई थी और ग्रेस मार्क देने का आदेश हुआ था, उन्हीं सवालों को 2021 की परीक्षा में शामिल किया गया है.इसलिए उन्हें भी वैसी ही राहत पाने का हक है.
सरकार की तरफ से कहा गया कि सवाल विशेषज्ञ तय करते हैं और कोर्ट विशेषज्ञ नहीं हो सकती. दूसरा, जिन याचियों ने उत्तर कुंजी पर आपत्ति नहीं की है, उन्हें राहत पाने का हक नहीं है.
इसके बावजूद, कोर्ट ने दोनों प्रश्नों के ग्रेस मार्क देने का निर्देश दिया1. 2019 की परीक्षा में प्रश्न 83 और 144 सही नहीं पाए गए थे. कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के रणविजय सिंह केस के आधार पर एक-एक अंक देने का निर्देश दिया.
यह निर्णय न्यायमूर्ति सौरभ श्याम शमशेरी द्वारा दिया गया था, जिन्होंने TET 2021 के 230 अभ्यर्थियों और TET 2019 के 727 अभ्यर्थियों की याचिकाओं को आंशिक रूप से मंजूर किया.
याचियों का तर्क था कि मोहम्मद रिजवान केस में जिन सवालों को लेकर कोर्ट में गलती पाई गई थी और ग्रेस मार्क देने का आदेश हुआ था, उन्हीं सवालों को 2021 की परीक्षा में शामिल किया गया है.इसलिए उन्हें भी वैसी ही राहत पाने का हक है.
सरकार की तरफ से कहा गया कि सवाल विशेषज्ञ तय करते हैं और कोर्ट विशेषज्ञ नहीं हो सकती. दूसरा, जिन याचियों ने उत्तर कुंजी पर आपत्ति नहीं की है, उन्हें राहत पाने का हक नहीं है.
इसके बावजूद, कोर्ट ने दोनों प्रश्नों के ग्रेस मार्क देने का निर्देश दिया1. 2019 की परीक्षा में प्रश्न 83 और 144 सही नहीं पाए गए थे. कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के रणविजय सिंह केस के आधार पर एक-एक अंक देने का निर्देश दिया.