जनवरी में होने वाली आईआईटी जेईई मेन्स परीक्षा को टालने से हाईकोर्ट का इनकार

बॉम्बे हाई कोर्ट ने मंगलवार को इस महीने होने वाली भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी) की जेईई मेन्स परीक्षा को टालने से इनकार कर दिया। मुख्य न्यायाधीश एसवी गंगापुरवाला और न्यायमूर्ति संदीप मार्ने की खंडपीठ ने कहा कि एक जनहित याचिका के जवाब में अखिल भारतीय परीक्षा को स्थगित करना उचित नहीं होगा क्योंकि इससे आईआईटी के लाखों उम्मीदवार प्रभावित होंगे।

जनहित याचिका बाल अधिकार कार्यकर्ता अनुभा सहाय द्वारा दायर की गई थी, जो चाहती थीं कि संयुक्त प्रवेश परीक्षा (जेईई) मेन्स को मार्च तक के लिए टाल दिया जाए। याचिका में नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) की 15 दिसंबर की अधिसूचना को चुनौती दी गई है, जिसमें परीक्षा को 24 जनवरी से 31 जनवरी, 2023 के बीच शेड्यूल किया गया है। याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि शेड्यूल की घोषणा बहुत कम समय में की गई थी। सहाय ने कहा कि अतीत में, परीक्षा की तारीख तीन या चार महीने पहले घोषित की जाती थी, जिससे छात्रों को तैयारी के लिए पर्याप्त समय मिल जाता था।

हालांकि हाईकोर्ट ने कोई राहत देने से इनकार कर दिया। “यदि जनवरी की परीक्षाओं को स्थगित करने का निर्देश देते हुए आज कोई आदेश पारित किया जाता है, तो इसका भविष्य की परीक्षाओं पर भी प्रभाव पड़ सकता है। उत्तरदाताओं को जनवरी की परीक्षा आयोजित करने से रोकने के लिए असाधारण परिस्थितियाँ मौजूद नहीं हैं। लाखों छात्र परीक्षा की तैयारी कर रहे होंगे, “अदालत ने कहा। एनटीए की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंह ने जनहित याचिका का विरोध किया।

उन्होंने कहा कि 2019 से जेईई मेन्स की परीक्षा दो सत्रों जनवरी और अप्रैल में निर्धारित की जा रही है। एएसजी ने कहा कि अगर कोई छात्र जनवरी में अच्छा प्रदर्शन नहीं करता है, तो वह सुधार के लिए अप्रैल में फिर से परीक्षा दे सकता है और बेहतर स्कोर पर विचार किया जा सकता है। यदि कोई छात्र जनवरी में उपस्थित नहीं होता है, तो भी अप्रैल में उपस्थित होने पर कोई रोक नहीं है, सिंह ने कहा।

कोर्ट ने कहा कि वह शेड्यूल में दखल देने के पक्ष में नहीं है क्योंकि लाखों छात्रों ने पहले ही अपनी तैयारी शुरू कर दी होगी। “आपकी जनहित याचिका 50,000 छात्रों को प्रभावित कर सकती है, लेकिन पांच लाख छात्रों को नहीं। सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले में कहा गया है कि भले ही कोई शिक्षा नीति अच्छी न हो, अदालतों को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए।”

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